किडनैप कर किया रेप, कोर्ट ने दी 10 साल की कैद

punjabkesari.in Monday, Nov 21, 2016 - 07:47 PM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): किडनैपिंग, रेप और पोक्सो एक्ट की धाराओं में सैक्टर-11 पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए केस में सारंगपुर के 21 वर्षीय अजय को एडिशनल सैशन जज की कोर्ट ने 10 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। अजय के खिलाफ सितंबर, 2015 में संबंधित केस दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक मामले में फोरेंसिक जांच में पीड़िता के कपड़ों के सैंपल्स में आरोपी का सीमन और ब्लड डिटैक्ट हो गया था। पुलिस ने अपना केस साबित करने के लिए 11 गवाह रखे थे।

मामले में पीड़िता के पिता शिकायतकत्र्ता थे। उन्होंने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी घर से बिना बताए चली गई है। उन्होंने सारंगपुर के अजय पर अपनी बेटी की किडनैपिंग का शक जताया था। पुलिस ने संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अजय को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर उसका मैडीकल करवा अजय के खिलाफ संबंधित कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय करते हुए ट्रायल में अजय को दोषी पाते हुए यह सजा दी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News