मानहानि मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया वारंट

Friday, Oct 11, 2019 - 08:07 PM (IST)

नेशनल डेस्कः अहमदाबाद की एक अदालत ने दो बार सम्मन भेजे जाने के बाद भी मानहानि के एक मामले की सुनवाई में पेश नहीं होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शुक्रवार को एक जमानती वारंट जारी किया। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने पिछले साल अगस्त में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस बैंक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक निदेशक हैं।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुरजेवाला के वकीलों ने छूट पाने के लिए याचिका दाखिल की और दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में व्यस्त होने की वजह से कांग्रेस प्रवक्ता पेश नहीं हो सके। कांग्रेस नेता के वकीलों ने दावा किया कि अदालत ने पहले भी सम्मन जारी किये थे लेकिन उन्हें नहीं मिले। उनके दावे पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एडीसी बैंक के वकील एस वी राजू ने अदालत से जमानती वारंट जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि सुरजेवाला सुनवाई में जानबूझकर पेश नहीं हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सुरजेवाला के वकीलों ने पिछली सुनवाई में उनके पेश होने का आश्वासन अदालत को दिया था लेकिन वह पेश नहीं हुए। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एन बी मुंशी ने सुरजेवाला के छूट प्राप्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की गयी है।

सुरजेवाला ने पिछले साल जून में एक प्रेस वक्तव्य में आरोप लगाया था कि एडीसी बैंक 2016 में नोटबंदी के फैसले के पांच दिन के भीतर 745.58 करोड़ रुपये मूल्य की बंद हो चुकी मुद्रा को बदलने के घोटाले में शामिल है। इसके बाद बैंक ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। एक अलग मामले में राहुल गांधी को एक ट्वीट के माध्यम से इसी तरह का आरोप लगाने के लिए आरोपी बनाया गया है। राहुल गांधी से जुड़े मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

 

Yaspal

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