कांग्रेस विधायक शकुन्तला की जमानत याचिका खारिज

Monday, Jun 19, 2017 - 09:31 PM (IST)

शिवपुरी: स्थानीय अदालत ने सोमवार को जिले के करैरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। इससे अब खटीक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। 

खटीक और उनके समर्थकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज
उल्लेखनीय है कि मंदसौर में हुई किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस के आव्हान पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गत 8 जून को विधायक शकुंतला खटीक ने थाने के सामने प्रदर्शनकारी भीड़ को थाने में आग लगाने के लिए उकसाया था, जिसका वीडियो सोशल माडिया में वायरल होने पर पुलिस ने गत 12 जून को खटीक और उनके समर्थकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया था। तभी से विधायक खटीक फरार चल रही हैं। विधायक ने अपने अभिभाषक के माध्यम से करैरा अपर सत्र न्यायाधीश संजीव जैन की अदालत में शुक्रवार को अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी जिसे अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। खटीक की आेर से वकील पीडी गुप्ता ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।  

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