शौच के लिए बर्खास्त कमांडर को मिली राहत

Friday, Jun 03, 2016 - 08:19 PM (IST)

गुवाहाटी: असम राइफल्स से बर्खास्त कमांडेंट कर्नल सिंह को आइजोल की एक स्थानीय अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत के न्यायाधीश लुसी लालरीनथारी ने कर्नल को 10 लाख रूपए की राशि पर 60 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। कर्नल सिंह को स्वास्थ संबंधी दिक्कतों की वजह से जेल में मौजूद भारतीय शैली के कमोड के इस्तेमाल में काफी परेशानी हो रही थी। 
 
कर्नल सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान वह एक लड़ाई में घायल हो गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में आई चोट के कारण उनके जिस्म के कुछ हिस्से 40 प्रतिशत ही तक सक्षम हैं और उन्हें लगातार फिजियोथैरेपी की जरूरत है जो जेल के अंदर संभव नहीं है। कर्नल ने अदालत में शिकायत की थी कि जेल के बाथरूम में कोई यूरोपीय शैली का कमोड नहीं है और वह पीठ में फ्रैक्चर की वजह से भारतीय कमोड का प्रयोग नहीं कर पा रहें है।
 
गौरतलब है कि कर्नल को धारा 395, 412, 120 बी और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ के बाद 18 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपों के अनुसार कर्नल सिंह के निर्देश पर उनके जवानों ने बंदूक की नोक पर करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए का सोना आइजोल-लुंगलेई हाइवे पर लूटा और वहां से फरार हो गए।
 
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