कोयला घोटाला: अदालत ने नवीन जिंदल को विदेश जाने की अनुमति दी

Monday, Jul 04, 2016 - 07:17 PM (IST)

नई दिल्ली: विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आबंटन घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता तथा उद्योगपति नवीन जिंदल को सात जुलाई से 20 जुलाई तक कारोबार के मकसद से विदेश जाने की आज अनुमति दे दी। इस मामले में जिंदल के साथ 14 अन्य आरोपी हैं।  

 
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने जिंदल की अर्जी को मंजूरी दे दी। इसमें यूनान, आस्ट्रिया तथा इटली जैसे देश जाने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया था। मंजूरी के साथ जिंदल पर कुछ शर्र्तें भी लगायी गयी हैं। इससे पहले, अदालत ने जिंदल को जमानत देते हुए उन्हें बिना मंजूरी के देश छोडऩे से मना किया और कई शर्तें लगायी। झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाक जिंदल स्टील एंड पावर लि. जेएसपीएल तथा गगन स्पांजी आयरन प्राइवेट लि. को आबंटित किये जाने में कथित अनियमितता को लेकर जिंदल के अलावा सीबीआई ने पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। हालांकि आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है। 

 

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