कोयला घोटाला: CBI की स्पेशल कोर्ट से अपील- पूर्व मंत्री दिलीप रे को दी जाए उम्र कैद की सजा

Wednesday, Oct 14, 2020 - 04:08 PM (IST)

नेशनल डेस्कः सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत से बुधवार को अनुरोध किया कि झारखंड में 1999 में कोयला खदान आबंटन में अनियमित्ताओं के लिए दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को उम्र कैद की सजा दी जाए। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने CBI और दोषियों की ओर से सजा के बारे में बहस सुनने के बाद कहा कि इस पर 26 अक्तूबर को आदेश सुनाया जाएगा। CBI ने विशेष अदालत से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे दिलीप रे के साथ ही कोयला मंत्रालय में उस समय वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्य नंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजी लि के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल को भी उम्र कैद की सजा देने का अनुरोध किया है।

 

इसके अलावा, अभियोजन ने इस मामले मे दोषी ठहराई गई सीएलटी और कैस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजी लि पर अधिकतम जुर्माना लगाने का भी अनुरोध किया है। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई बहस में जांच ब्यूरो की ओर से लोक अभियोजक वी के शर्मा और एपी सिंह ने अदालत से कहा कि इस समय सफेदपोश अपराध बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में समाज में संदेश देने के लिये दोषियों को अधिकतम सजा देने की जरूरत है। कोयला खदान आबंटन के अपराध के लिये दोषसिद्धि का यह पहला मामला है जिसमे अधिकतम सजा उम्र कैद है। दिलीप रे को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (लोकसेवक द्वारा विश्वाघात) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।

 

दोषी व्यक्तियों ने अदालत से उनकी वृद्धावस्था और पहले कभी किसी मामले में दोषी नहीं ठहराये जाने जैसे तथ्य को ध्यान में रखते हुए नरमी बरतने का अनुरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस पर 26 अक्तूबर को आदेश सुनाया जाएगा। अदालत ने सभी दोषियों को उस दिन हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

Seema Sharma

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