कोयला घोटाला: पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता सहित 3 दोषी करार

Friday, May 19, 2017 - 01:12 PM (IST)

नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में राजधानी के एक स्पेशल कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन जॉइंट सेक्रेटरी के एस क्रोफा, तत्कालीन डायरेक्टर के सी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया है। इन लोगों को मध्य प्रदेश में थेसगोडा-बी रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक का अलॉटमेंट केएसएसपीएल को करने में की गई कथित अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया है। कोर्ट अब 22 मई के फैसले में यह बताएगा कि किस दोषी को क्या सजा दी जानी है।

कोयला ब्लॉक के लिए दायर आवेदन था अधूरा 
अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि केएसएसपीएल द्वारा कोयला ब्लॉक के लिए दायर किया गया आवेदन अधूरा था और जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक न होने के कारण इसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपनी नेट वर्थ और मौजूदा क्षमता को गलत बताया था। सीबीआई ने कहा कि राज्य सरकार ने भी कंपनी को कोई कोयला ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश नहीं की थी।

गुप्ता के खिलाफ आठ चार्जशीट दायर
अदालत ने पिछले साल अक्तूबर में आरोप तय करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुप्ता ने अंधेरे  में रखा था और कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले में गुप्ता ने प्रथम दृष्ट्या कानून और उनपर जताए गए विश्वास का उल्लंघन किया। गुप्ता के खिलाफ लगभग आठ अलग-अलग चार्जशीट दायर किए गई है।

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