चुनाव से पहले CM फडणवीस की बढ़ी मुश्किलें, हलफनामे में गलत जानकारी देने पर चलेगा केस

Tuesday, Oct 01, 2019 - 12:43 PM (IST)

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ा झटका दे दिया है। न्यायालय ने दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कथित रूप से मुहैया नहीं कराने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय का आदेश को निरस्त करते हुए भाजपा नेता को मामले में सुनवाई का सामना करने का आदेश दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सतीश यूकी की याचिका पर यह आदेश दिया। न्यायालय ने इस मामले में 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि फड़णवीस द्वारा 2014 में चुनाव के समय हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने की ‘भूल चूक' के बारे में निचली अदालत निर्णय ले सकती है। 

आरोप है कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय फडणवीस ने उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। यह पीपुल्स एक्ट, 1951 के 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के मुताबिक,1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे। 

vasudha

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