नागरिकता संशोधन कानून पर SC का रोक लगाने से इनकार, केंद्र को नोटिस जारी

Wednesday, Dec 18, 2019 - 12:25 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार से बुधवार को जवाब तलब किया, हालांकि उसने इस कानून पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। 



मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की खंडपीठ ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कम से कम 59 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए जनवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक का समय दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की संसद महुआ मोइत्रा और अन्य नेताओं, निजी और गैर सरकारी संगठनों की ओर से पेश हो रहे वकीलों का वह अनुरोध ठुकरा दिया जिसमें इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जयराम रमेश, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, TMC की महुआ मोइत्रा, RJD के मनोज झा, जमीयत उलेमा ए हिंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं।

 

नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया के बाहर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी 
वहीं  विवादों में घिरे संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और देश भर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने के प्रस्ताव के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर बुधवार को तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार संख्या सात के बाहर भारत का एक बड़ा सा मानचित्र टांगा जिसमें उन स्थानों को चिह्वित किया गया जहां अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र भी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में छात्र एवं स्थानीय लोग दोनों शामिल हैं। एक और बड़े से पोस्टर में प्रदर्शनकारियों से, बिना किसी हिंसा के इस गति को बरकरार रखने की अपील की गई। 

Anil dev

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