चिटफंड मामलाः SC से राजीव कुमार को झटका, गिरफ्तारी याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार

Tuesday, May 21, 2019 - 07:42 PM (IST)

नई दिल्लीः कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को मंगलवार को उस समय झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने सारदा चिटफंड घोटाला से संबंधित मामले में उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण की सात दिन की अवधि बढ़ाने की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई से इंकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने 17 मई को राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण देने संबंधी पांच फरवरी का आदेश वापस ले लिया था, लेकिन न्यायालय ने कहा था कि अगले सात दिन उन्हें यह संरक्षण मिलता रहेगा ताकि वह राहत के लिये उचित अदालत जा सकें। कोलकता में निचली अदालतों और कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकीलों की हड़ताल की वजह से कामकाज ठप है। इसी वजह से राजीव कुमार ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन दायर किया है।

राजीव कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें प्रदान संरक्षण की अवधि कुछ दिन और बढ़ाई जाये। राजीव कुमार के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुये इसे शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। पीठ ने कुमार के वकील से कहा था कि चूंकि 17 मई को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया था, इसलिए उचित पीठ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करने के लिए वह रजिस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 17 मई को राजीव कुमार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने वाला पांच फरवरी का आदेश वापस ले लिया था। राजीव कुमार को सात दिन का समय देते हुये न्यायालय ने इस मामले को लेकर सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच टकराव और मनमुटाव की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी।

 

Yaspal

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