लोकसभा में पेश किया गया चिट फंड संशोधन बिल (2018)

Monday, Mar 12, 2018 - 09:44 PM (IST)

नेशनल डेस्कः सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार ने चिट फंड अधिनियम (1982) बिल संसोधन के लिए पेश किया। केंद्र का मकसद क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास और निवेशकों को अधिक वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराया जाना है।

उद्योग के विकास के लिए किया जा रहा संशोधन
सोमवार को लोकसभा में तमाम व्यवधान के बाद केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रसाद शुक्ला द्वारा चिट फंड संसोधन अधिनियम (2018) पेश किया गया। सरकार द्वारा यह कदम चिट फंड सेक्टर के समुचित विकास के लिए उठाया जा रहा है और साथ ही इसका उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है, जिसका सामना उद्योग जगत काफी समय से कर रहा है। सरकार अधिनियम में संसोधन कर अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की अधिक से अधिक वित्तीय पहुंच को सुनश्चित करना चाहती है। इसलिए चिट फंड अधिनियम(1982) में संसोधन किया जाएगा।

विधेयक में से चिट फंड अधिनियम बनाते वक्त 1982 में लगाई गई 100 रुपये की सीलिंग सीमा को भी हटाने का प्रावधान किया गया है। अब इसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। राज्य सरकारों ने भी सीलिंग निर्धारित किए जाने और इसे समय-समय पर आगे बढ़ाने की अनुमति की मांग की है। 

Advertising