14 साल से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक के प्रावधान वाला विधेयक राज्यसभा में पारित

Tuesday, Jul 19, 2016 - 09:26 PM (IST)

नई दिल्ली: राज्यसभा ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम लेने और 18 साल तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में काम लेने पर रोक के प्रावधान वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को आज पारित कर दिया। विधेयक पर हुयी चर्र्चा का जवाब देेते हुए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसका मकसद बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है। 

 
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय को छोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण रोक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 से भी जोड़ा गया है और बच्चे अपने स्कूल के समय के बाद पारिवारिक व्यवसाय में घर वालों की मदद कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि चर्चा के दौरान यह पूरी तरह से साफ हुआ है कि सभी लोग बाल श्रम को समाप्त किए जाने के पक्ष में हैं।   
 
मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन ने बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन कानून 1986 में संशोधन के प्रावधान वाले बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन विधेयक, 2012 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। सदन ने इसके साथ ही कांग्रेस सदस्य हुसैन दलवई द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। उन्होंने परिवार से जुड़े व्यवसायों में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लेेने पर रोक के सुझाव को खारिज कर दिया और कहा कि भारत जैसे विविधितापूर्ण देश में ऐसा करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गरीब परिवारों में बच्चे स्कूल के समय के बाद अपने परिवार की मदद करते हैं। उन्होंने इस क्रम में अपने बचपन के अनुभवों को भी साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार को भी इसमें शामिल करने पर प्रावधानों का दुरूपयोग भी हो सकता है।  
 

 

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