INX मीडिया मामला: चिदंबरम ने जमानत याचिका के लिए खटखटाया SC का दरवाजा

Monday, Nov 18, 2019 - 01:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम करीब 90 दिनों से जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो। पीठ ने सिब्बल से कहा कि हम देखेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है। चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी। 

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद ईडी ने भी इसी संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था। 

वहीं इससे पहले चिदंबरम के परिवार ने उनकी ओर से ट्वीट कर लिखा  कि आज जब संसद शुरू हो रही है, कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए और अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंधन को सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? एक भी नहीं। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि ऐसा लगता है कि सरकार को सब पता है लेकिन वह उचित आलोचना तथा उचित सलाह को मानने से इनकार करती है।
 

vasudha

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