एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम, कार्ति को गिरफ्तारी से फिर मिली राहत

Monday, May 06, 2019 - 11:50 AM (IST)

नेशनल डेस्क: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति एक बार फिर राहत मिल गइ है। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामलों में दोनों को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि सोमवार को 30 मई तक के लिए बढ़ा दी। 


पी चिदंबरम और उनके बेटे की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने इस संबंध में अदालत से अनुरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने छूट की अवधि बढ़ा दी। सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा जिसके बाद यह अनुरोध किया गया।


मामला कार्ति चिदंबरम द्वारा 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करने से जुड़ा है। उस समय उनके पिता केंद्र सरकार में वित्तमंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि पी. चिदंबरम ने 3,200 करोड़ रुपये के इस सौदे को मंजूरी प्रदान करने में अपने पद का दुरुपयोग किया क्योंकि 600 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश की मंजूरी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति प्रदान करती है, जबकि इस मामले को समिति के पास भेजे बगैर सौदे को मंजूरी प्रदान की गई। 

vasudha

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