INX मीडिया केसः 2 महीने बाद चिदंबरम को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखीं कुछ शर्तें

Tuesday, Oct 22, 2019 - 10:52 AM (IST)

नई दिल्लीः आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चिदंबरम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। चिदंबरम को एक लाख मुचलके के साथ जमानत दी गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। चिदंबरम को अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। चिदंबरम को यह जमानत सीबीआई केस में मिली है।

ईडी के मामले में चिदंबरम अभी भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि वह 24 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में हैं। चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है। सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।

Seema Sharma

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