11 साल की बच्ची का 7 महीने तक किया था रेप, 4 दोषियों को मौत तक जेल में रखे जाने की सजा

Saturday, Feb 08, 2020 - 10:44 AM (IST)

चेन्नई: शहर के अयानवरम में 11 साल की सुनने में असमर्थ बच्ची से 7 महीने तक बलात्कार करने के सनसनीखेज मामले में दोषी करार दिए गए 15 लोगों में से पांच को एक विशेष अदालत ने सोमवार के उम्रकैद की सजा सुनाई। पॉक्सो कानून के तहत गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश आर. एन. मंजुला ने 10 अन्य आरोपियों को अलग-अलग अवधि के लिए कैद की सजा सुनाई। जिन पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें से चार को मृत्यु तक जेल में रहना होगा। न्यायाधीश ने रविकुमार (56), सुरेश (32), अभिषेक (23) और पलानी (40) को मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनाई है जबकि राजशेखरण (40) को सामान्य उम्रकैद की सजा सुनाई गई है जिसमें उसे मृत्यु से पहले जेल से रिहाई मिल सकती है।

जज ने मामले के 17 आरोपियों में से 15 को दोषी करार दिया 
 बाकि 10 में से एक दोषी को सात साल कारावास जबकि नौ अन्य को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जज ने मामले के 17 आरोपियों में से 15 को शनिवार को दोषी करार दिया जबकि एक अन्य को छोड़ दिया। 17वें आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है। यह मामला एक बधिर नाबालिग बच्ची का 17 लोगों द्वारा यौन शोषण किए जाने का था। अयानवरम परिसर में हुई इस घटना के ज्यादातर आरोपी प्लंबर, घरेलू नौकर, सुरक्षा गार्ड और लिफ्ट ऑपरेटर थे। इन सभी ने करीब सात महीने तक बार-बार बच्ची का यौन उत्पीडऩ किया था।

Anil dev

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