चैक बाऊंस पर मिली यह सजा, जुर्माना भी ठोका

punjabkesari.in Tuesday, Nov 15, 2016 - 09:33 PM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): सैक्टर 16 स्थित जी.एम.एस.एच. के चाइल्ड ओ.पी.डी. में ए.एन.एम.(अक्सीलरी नर्स मिडवाइफ), सैक्टर-23 निवासी सुरिंद्र कौर को चैक बाऊंस के केस में कोर्ट ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं चैक राशि के बराबर रकम 2.60 लाख रुपए हर्जाने के रूप में भरने के आदेश दिए हैं। मामले में शिकायतकर्त्ता एम.डी.सी., सैक्टर 5 पंचकूला के एम.आर. नारंग थे। दोषी महिला के शिकायतकर्त्ता से पारिवारिक संबंध थे।

शिकायतकर्त्ता ने दिसम्बर, 2012 में सुरिंद्र कौर को 3.10 लाख रुपए का फ्रैंडली लोन दिया था। शिकायतकर्त्ता के कई बार आग्रह करने पर सुरिंद्र कौर ने रकम वापसी को लेकर उन्हें 1.60 लाख और 1.50 लाख रुपए के चैक प्रदान किए जो बैंक में लगाने पर ‘इनसफिशिएंट फंड’ के रिमार्क से वापिस हो गए। शिकायतकर्त्ता ने कहा कि सुरिंद्र कौर की मांग पर यह चैक नष्ट कर दिए गए थे, जिसके बाद सुरिंद्र कौर ने 2.60 लाख रुपए के फिर से ताजा चैक जारी किए और इनके कैश होने की अंडरटेकिंग भी दी।

 चैक को एस.बी.आई. की शाखा में बैंक ऑफ इंडिया के जरिए लगाया गया मगर फिर से मई, 2014 में यह उसी ‘इनसफिशिएंट फंड’ के रिमार्क से वापिस हो गए। इसके बाद सुरिंद्र कौर को लीगल नोटिस जारी किया गया और बाद में चैक बाऊंस केस दायर किया गया।


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