दो लोगों का रिश्ता नाजायज हो सकता है उनके बच्चे नहींः HC

Friday, Dec 23, 2016 - 06:32 PM (IST)

रायपुरः नाजायज बच्चों को लेकर एक बड़ा बयान सामने अाया है। छतीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दो युवाओं के बीच का रिश्ता नाजायज हो सकता है लेकिन उनके बच्चे नाजायज नहीं हो सकते हैं। ऐसे रिश्तों से होने वाले बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं होता है इसलिए समाज और अदालत को इन्हें नाजायज कहने से बचना चाहिए। कोर्ट ने यह बयान एक केस की सुनवाई के दौरान दिया।

दो शादियाें का मामला
दरअसल, कोर्ट भिलाई स्टील प्लांट कर्मचारी अजय कुमार की प्रॉपर्टी के विवाद पर सुनवाई कर रहा था। अजय कुमार ने दो शादियां की थी और उसकी दोनों पत्नियों के पास दो-दो बच्चे हैं। पहली पत्नी ने स्टील प्लांट से मिलने वाली राशि पर अपना हक जताते हुए निचली अदालत में केस दायर कर दिया था और अदालत ने उसके हक में फैसला सुनाया। लेकिन अजय कुमार ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 

दूसरी पत्नी के बच्चों का बराबर हक
इस बीच अजय कुमार की मौत हो गई, जिसके बाद अजय कुमार की दूसरी पत्नी ने खुद को अजय कुमार की असली पत्नी बताते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की। मगर कोर्ट ने सभी दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर अजय कुमार की पहली शादी को वैध ठहराया और फैसला पहली पत्नी के हक में सुनाया। भले ही कोर्ट ने फैसला पहली पत्नी के हक में सुनाया लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अजय कुमार की प्रॉपर्टी पर दूसरी पत्नी के बच्चों का भी बराबर का हक होगा। साथ ही यह भी कहा कि अजय कुमार की दूसरी पत्नी को प्रॉपर्टी में से कोई राशि नहीं मिलेगी। 

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