चंदा कोचर को नहीं मिली राहत, SC ने बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

Tuesday, Dec 01, 2020 - 03:43 PM (IST)

बिजनेस डेस्क: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को एक बार फिर उच्चतम न्यायालय  से बड़ा झटका मिला है। न्यायालय ने कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बैंक से उन्हें बर्खास्त करने के खिलाफ दायर अर्जी को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

 

यह भी पढ़ें: किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष

मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का: SC 
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि माफ कीजिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है। पीठ चंदा कोचर की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पांच मार्च को दिए आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ पद से बर्खास्त करने के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी। 

 

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी पर भड़के मनोज तिवारी, बोले- दुनिया का सबसे 'कन्फ्यूज नेता' किसानों को कर रहा गुमराह
 

क्या है मामला
लगातार नौ सालों तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहीं चंदा कोचर वीडियोकॉन समूह को लोन दिए जाने के मामलों में आरोपों का सामना कर रही हैं। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहते हुए उन्होंने अपने पद का ग़लत इस्तेमाल किया। चंदा कोचर पर कथित रूप से अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा। 

 

यह भी पढ़ें: कांग्रेस छोड़ने के बाद उर्मिला मांतोंडकर ने थामा शिवसेना का हाथ

 2018 को चंदा कोचर को देना पड़ा इस्तीफा 
ये मामला इतना बढ़ गया था कि 4 अक्तूबर 2018 को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि उनका कार्यकाल मार्च 2019 में पूरा होना था। अप्रैल 2019 में सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया और दीपक कोचर, वीडियोकॉन ग्रुप समेत कुछ अज्ञात लोगों के बीच हुए लेनदेन की शुरुआती जांच शुरू की। 
 

vasudha

Advertising