कठुआ नगर परिषद के अध्यक्ष समेत चार पार्षद अयोग्य करार

Wednesday, Jun 12, 2019 - 02:44 PM (IST)

जम्मू/कठुआ : जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 के एंटी डिफेक्षन कानून की धारा की उल्लंघना पर मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू व कश्मीर ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए  कठुआ नगर परिषद के चार पार्षदों को अयोज्य करार दिया है। कठुआ नगर परिषद की पार्षद वार्ड नं.-16 पुष्पा देवी और वार्ड नं.-21 के पार्षद वलजीत सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर यह फैसला सुनाते हुए कठुआ शहर के वार्ड नं.-9 के पार्षद नरेश शर्मा जोकि नगर परिषद के अध्यक्ष हैं के अलावा वार्ड नं.-6 की पार्षद रेखा कुमारी, वार्ड नं.-10 के पार्षद अजय कुमार और वार्ड नं.-12 की पार्षद रेणु बाला को अयोज्य करार दिया गया है। यह सभी पार्षद कांग्रेस की टिकट से पार्षद का चुनाव लड़े थे जबकि चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने नगर परिषद का अध्यक्ष नरेश शर्मा को बनाया था।

 

मुख्य चुनाव अधिकारी ने याचिककर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद शाह चौधरी की दलीलों को सुनने के यह निर्णय सुनाया। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के पांच विजेता पार्षदों में से चार ने भाजपा ज्वाइन कर ली। यही नहीं दूसरे दल में जाने से पहले तमाम कानून, नियमों को भी अपनाया नहीं गया। चूंकि यह जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 18 ए (1)(ए) के तहत दलबदल के प्रावधानों में आता है। इसीलिए दलीलों को सुनने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी चार पार्षदों को अयोज्य करार दे दिया। 


वहीं, नरेश शर्मा सहित चार पार्षदों की सदस्यता रद्द होने पर नगर परिषद के प्रधान की कुर्सी पर भी संकट के बादल हैं। उधर, संबंध में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजीव गंडोत्रा ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेशों के मुताबिक अब नगर परिषद के प्रधान की कुर्सी खाली हो चुकी है। बहरहाल याचिका के बाद दी गई जजमेंट की कापी उनके पास अब तक नहीं पहुंची है। जजमेंट पढऩे के बाद ही कुछ ज्यादा कहा जा सकेगा। 
 
 

Monika Jamwal

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