SC बोला- CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए 2 मई से पहले चयन समिति की बैठक बुलाए केंद्र

Monday, Apr 05, 2021 - 04:37 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि CBI निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री एवं अन्य की सदस्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक 2 मई से पहले आयोजित करें। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पद के लिए ‘अदला-बदली का प्रबंध' नहीं चल सकता है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की पीठ को केंद्र ने सूचित किया कि समिति की बैठक 2 मई को होगी जिसमें प्रधानमंत्री, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश शामिल होंगे।

 

याचिकाकर्ता एनजीओ ‘कॉमन कॉज' की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई के नियमित निदेशक की नियुक्ति करने का निर्देश देने की मांग करते हुए पीठ के समक्ष दावा किया कि केंद्र समिति की बैठक में विलंब कर रहा है क्योंकि यह वर्तमान चीफ जस्टि एस ए बोबडे को ‘‘दरकिनार करना चाहती है'' जो 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि CBI निदेशक के लिए ‘‘प्रभारी की व्यवस्था'' नहीं चल सकती। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा कि भूषण जो कह रहे हैं उसमें कुछ दम है। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि वरिष्ठतम व्यक्ति को CBI का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी।

Seema Sharma

Advertising