Tax Free State: भारत का यह राज्य हुआ Tax Free... किसे नहीं देना होगा टैक्स?

punjabkesari.in Wednesday, Jul 23, 2025 - 09:25 AM (IST)

नेशनल डेस्क:  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोएडा को टैक्स फ्री क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला आयकर अधिनियम की धारा 10(46ए) के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार नोएडा की विकास संस्था न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा अथॉरिटी) को अब कुछ आय पर टैक्स छूट मिलेगी। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 से लागू होगी और इससे नोएडा में औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास को काफी मजबूती मिलेगी।

कौन-कौन सी आय होगी टैक्स फ्री?
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह छूट केवल गैर-व्यावसायिक (नॉन-कमर्शियल) आय पर लागू होगी। इसका मतलब है कि जनता के हित में जो राजस्व आता है जैसे सार्वजनिक संपत्तियों से किराया, सरकारी अनुदान, सब्सिडी और अन्य सार्वजनिक सेवा शुल्क, उन पर अब टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यदि नोएडा अथॉरिटी व्यावसायिक गतिविधियों जैसे रियल एस्टेट बिक्री, निवेश से ब्याज आय या अन्य कमर्शियल आय प्राप्त करती है, तो उन पर टैक्स देना होगा।

नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य
छूट प्राप्त आय और व्यावसायिक आय के लिए अलग-अलग वित्तीय बहीखाते रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या आय का मिश्रण पाया गया तो इस पूरी टैक्स छूट को रद्द किया जा सकता है। इसलिए नोएडा अथॉरिटी को पूरी पारदर्शिता के साथ नियमों का पालन करना होगा।

टैक्स फ्री स्टेटस के फायदे
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, टैक्स में मिली राहत से नोएडा अथॉरिटी अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा सीधे सड़क निर्माण, जलापूर्ति, परिवहन, ड्रेनेज और आवासीय परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में लगा सकेगी। इससे न केवल शहर का आधारभूत ढांचा बेहतर होगा, बल्कि औद्योगिक और निर्माण प्रोजेक्ट्स के अनुमोदन की प्रक्रिया भी तेज होगी। निवेशकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, जो नोएडा को देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में से एक बनाएगा।
 


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Content Writer

Anu Malhotra

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