केंद्र ने लागू किया अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में अफस्पा

Monday, Apr 02, 2018 - 06:40 PM (IST)

नेशनल डेस्कः अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) कानून लागू कर दिया है और असम राज्य की सीमा से करीब आठ पुलिस थानों में अफस्पा को छह महीन के लिए बढ़ा दिया गया है। अफस्पा वहां लागू किया जा सकता है, जहां नागरिक शक्तियों के साथ सैन्य बल का प्रयोग जरूरी होता है।

गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
धारा तीन में अफस्पा के तहत अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और आठ पुलिस थानों में 1 अप्रैल 2018 से अफस्पा लागू कर दिया है, जोकि 30 सितंबर 2018 तक लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लांगडिंग जिले और असम की सीमा के करीब आठ पुलिस थानों को अफस्पा 1958 के तहत अशांत इलाका घोषित किया है। इस कानून के तहत अशांत क्षत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के तहत सुरक्षाबल के जवानों को सर्च करने और बगैर वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देता है।

असम सीमा से सटे आठ पुलिस स्टेशन में बलेमू और पश्चिम कामेंग जिले में भालूकपोंग पुलिस थाना, पूर्वी कामेंग का सेइजोसा पुलिस थाना, पापुमपारे जिले में बालिजान पुलिस थाना, नामसाइ जिले में नामसाइ और महादेवपुर पुलिस थाना, लोअर दिबांग वैली जिले में रोइंग पुलिस थाना और लोहित जिले में सुनपुरा पुलिस थाना शामिल हैं।

बता दें कि गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दशक से अरुणाचल के कुछ इलाकों में अफस्पा लागू है और उल्फा, एनएससीएन, एनडीएफबी और अन्य उग्रवादी हिंसा के मद्देनजर इस अब छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 


 

Yaspal Singh

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