कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से संशोधित स्कीम दाखिल करने को कहा

Thursday, May 17, 2018 - 03:59 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल बंटवारे के मामले में अपने निर्णय पर अमल के लिए कावेरी प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के मसौदे पर आज विचार पूरा कर लिया। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार, नहीं तो 22 या 23 मई को अपना आदेश सुना सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि वह इसे अंतिम रूप देते समय सभी पक्षकारों के सुझावों पर विचार करेगी। पीठ ने कहा , ‘‘हम कल इस पर आदेश सुनाएंगे। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो हम 22 या 23 मई को आदेश पारित करेंगे।’’

कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि इस योजना को अंतिम रूप देते समय उनके सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केन्द्र ने योजना के उस प्रावधान में सुधार किया है जो जल बंटवारे के संबंध में उसे समय समय पर निर्देश देने का अधिकार देता था। शीर्ष अदालत ने 16 फरवरी के अपने फैसले में केंद्र से कहा था कि वह छह सप्ताह के भीतर इस निर्णय पर सुचारू तरीके से अमल के लिये कावेरी प्रबंधन योजना तैयार करे जिसमें कावेरी प्रबंधन बोर्ड का सृजन भी शामिल होगा।

Seema Sharma

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