Cash-for-query case:: लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए

Wednesday, Mar 20, 2024 - 07:00 AM (IST)

नेशनल डेस्क:  लोकपाल ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) धारा 20(3)(ए) के तहत यह जांच करेगी। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि जांच की रिपोर्ट 6 महीने के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

जांच एजेंसी द्वारा समय-समय पर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी: लोकपाल
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा, “हम धारा 20(3)(ए) के तहत सीबीआई को शिकायत में लगाए गए आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करने और 6 महीने की अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट की एक प्रति जमा करने का निर्देश देते हैं।”  
 
लोकपाल ने सीबीआई को इस मामले में समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है. उन्हें हर महीने भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल को जांच की स्थिति बतानी होगी। दरअसल लोकपाल के आदेश पर सीबीआई पहले से ही मोइत्रा के खिलाफ प्रारंभिक जांच कर रही है। इनमें कैश फॉर क्वेरी घोटाला भी शामिल है।

महुआ मोइत्रा पर आरोप
महुआ मोइत्रा पर मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के कहने पर गौतम अडानी को निशाना बनाते हुए संसद में सवाल पूछे थे. हालांकि टीएमसी नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि अडानी समूह के अवैध सौदों पर सवाल उठाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

हालाँकि जांच के दौरान उसने बताया कि उसने अपने संसदीय लॉगिन क्रेडेंशियल हीरानंदानी के साथ साझा किए थे। उन्होंने बिजनेसमैन को अपना 'दोस्त' बताया। जब हिरणंदानी से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि उन्होंने मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल किया था। उन्होंने संसद के निचले सदन में जमा किए गए एक हस्ताक्षरित हलफनामे में स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में अदानी के खिलाफ सवाल उठाने के लिए मोइत्रा के लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल किया था। हीरानंदानी ने कथित तौर पर ऐसा तब किया जब सरकार द्वारा संचालित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हीरानंदानी समूह के बजाय अडानी के साथ सौदा हुआ।
 

Anu Malhotra

Advertising