मामला आय से अधिक संपत्ति का: वीरभद्र की याचिका खारिज

Friday, Oct 27, 2017 - 04:00 AM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी है। सिंह ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। 

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने 23 अक्तूबर को अपने चैम्बर में सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने श्री सिंह की याचिका यह देखते हुए खारिज कर दी कि उसमें खामियां दूर नहीं की गईं और न ही उनकी ओर से कोई वकील पेश हुआ। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया था। सिंह पर वर्ष 2009 से 2012 के बीच केंद्रीय इस्पात मंत्री रहते हुए अवैध तरीके से 6 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है।

Advertising