केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे की कोर्ट में सुनवाई

Friday, Jun 02, 2017 - 08:02 PM (IST)

नई दिल्ली: भाजपा युवा मोर्चा (भाजयुमो) के एक नेता ने आज दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता संजय सिंह ने उन्हें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की पिटाई करने वाले शख्स के तौर पर पेश कर उनकी कथित मानहानि की है। भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अंकित भारद्वाज के वकील ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर को बताया कि उनके हमनाम ने मिश्रा की कथित पिटाई की थी। अदालत ने भारद्वाज की अर्जी पर सुनवाई की तारीख 2 अगस्त तय की है।

केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग
अर्जी में भारद्वाज ने मांग की है कि ‘आप’ के दोनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई शुरू की जाए। भारद्वाज के वकील योगेश स्वरूप ने कहा कि ‘आप’ के नेताओं ने मीडिया में गलत तरीके से’ उनका नाम लिया और उन्हें भाजयुमो का वह पदाधिकारी बताया जिसने 10 मई को मिश्रा की पिटाई की थी। अदालत ने वकील से सवाल किया कि वह कैसे कह सकते हैं कि ‘आप’ के नेता उनके बारे में ही बात कर रहे थे।

मजिस्ट्रेट ने पूछा कि यदि कोई अखबार अंकित भारद्वाज का नाम प्रकाशित करता है, तो क्या आप इसे अपने उपर ले लेंगे?  इस पर वकील ने कहा कि आप के आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक पेज पर इस बात का जिक्र किया गया था कि मिश्रा पर हमला करने वाला शख्स अंकित भारद्वाज है, जो भाजपा से ताल्लुक रखता है और अपने फेसबुक प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट डालकर हमलावर के तौर पर अपनी पहचान जाहिर कर रहा है ।  वकील ने कहा कि ‘आप’ के नेता सोशल मीडिया पर उनका नाम ले रहे थे।

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