अम्बाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव कानूनन आवश्यक

punjabkesari.in Saturday, Jun 24, 2023 - 10:22 PM (IST)

चंडीगढ़ 24जून- (अर्चना सेठी) 17वीं लोकसभा आम चुनावों  में निर्वाचित भाजपा सांसद  रतन लाल कटारिया के निधन कारण अम्बाला लोकसभा  सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया हैं

बहरहाल, गत समय  से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में  इस विषय पर कयास और चर्चाएं चल रही  हैं कि क्या भारतीय चुनाव आयोग आगामी कुछ माह में अम्बाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराएगा  अथवा नहीं क्योंकि अगले एक वर्ष अर्थात  अप्रैल-मई, 2024 में 18वीं  लोकसभा के आम चुनाव निर्धारित हैं और इस कारण  आयोग  अल्प अवधि के लिए अम्बाला संसदीय सीट पर उपचुनाव नहीं करना चाहेगा.  

 पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार, ने बताया कि बेशक प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल- भाजपा, कांग्रेस, जजपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी (आप)  अम्बाला उपचुनाव के लिए तैयार  हों या न हों, परन्तु कानूनन अर्थात लोक  प्रतिनिधित्व (आर.पी.) कानून , 1951 की धारा 151 ए के अनुसार यह उपचुनाव कराना  आवश्यक है.  उपचुनाव कराने   की समय सीमा रिक्त घोषित की गयी लोकसभा सीट से छः माह के भीतर होती है. चूँकि 18 मई 2023 से अम्बाला लोकसभा सीट रिक्त है,   इस प्रकार आगामी 17 नवंबर 2023 तक चुनाव आयोग द्वारा इस सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है.

हेमंत ने बताया कि उपरोक्त कानूनी धारा में उल्लेख है कि अगर रिक्त हुई लोकसभा  सीट पर  निवर्तमान सदस्य की शेष अवधि एक वर्ष से कम हो, तो उपचुनाव नहीं कराया  जाता है. मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल आगामी वर्ष 16 जून 2024 तक है. इस प्रकार गत मह 18 मई 2023 को  अम्बाला के निवर्तमान भाजपा सांसद कटारिया के निधन के समय उनकी वर्तमान 17वीं  लोकसभा में सांसद के तौर पर  अवधि करीब तेरह महीने शेष थी जो एक वर्ष अर्थात से ऊपर थी, इस प्रकार अम्बाला लोकसभा सीट पर उपचुनाव  कानूनन आवश्यक है.  

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Archna Sethi

Related News