Delhi liquor scam: BRS नेता के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Tuesday, Apr 09, 2024 - 12:42 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अब के कविता 23 अप्रैल तक जेल में रहेंगी। कोर्ट ने कल के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला देकर जमानत मांगी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि वो बाहर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं। 

15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी कविता 
बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरास में भेजा था और तब से कविता तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 मार्च को कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।



 

rajesh kumar

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