INS विक्रांत चीटिंग मामला: किरीट सोमैया और उनके बेटे को राहत, बॉम्बे HC से मिली अग्रिम जमानत

Wednesday, Aug 10, 2022 - 02:41 PM (IST)

 

नेशनल डेस्क: बंबई उच्च न्यायालय ने नौसेना के सेवामुक्त विमानवाहक पोत विक्रांत को विखंडन से बचाने व संग्रहालय में बदलने के लिए जनता से एकत्रित निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया तथा उनके बेटे को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने मामले में अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली सोमैया की याचिका मंजूर कर ली। एक पूर्व सैनिक ने भाजपा नेता तथा उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में छह अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

पूर्व सैन्य कर्मी ने दावा किया था कि भाजपा सांसद सोमैया ने विक्रांत के रखरखाव के लिए 2013 में जनता से 57 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे। यह जहाज नौसेना से सेवामुक्त हो गया था। शिकायत में कहा गया है कि हालांकि, इस धन का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया या इसे शुरुआती योजना के अनुसार राज्यपाल के कार्यालय में जमा नहीं कराया गया। अभियोजन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शिरीष गुप्ते ने बुधवार को उच्च न्यायालय में कहा कि शहर की पुलिस को सोमैया तथा उनके बेटे को तत्काल हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

सोमैया पिता-पुत्र की ओर से पेश हुए वकील अशोक मुंदार्गी ने सभी आरोपों से इनकार किया और उच्च न्यायालय से कहा कि यह अत्यधिक ‘‘राजनीतिक मामला'' है। न्यायमूर्ति डांगरे ने यह भी कहा कि भाजपा नेता और उनके बेटे के खिलाफ आरोप ‘अप्रमाणित' हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा, ‘‘दोनों के खिलाफ निधि के दुरुपयोग का आरोप है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 57 करोड़ रुपये की निधि एकत्रित की गयी लेकिन इसके दुरुपयोग का कोई सबूत नहीं है।''

rajesh kumar

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