जूही चावला पर लगे 20 लाख जुर्माने को कम करने के लिए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने रखी शर्त, कहा- समाजसेवा करनी होगी

punjabkesari.in Tuesday, Jan 25, 2022 - 06:29 PM (IST)

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली हाईकोर्ट ने  अभिनेत्री जूही चावला पर 5G टेक्‍नोलॉजी रोल-आउट को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने को लेकर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने को कम करने पर एक अनोखी शर्त रखी है। 

हाईकोर्ट ने एक्‍ट्रेस के सामने यह शर्त रखी कि वह लागत को 20 लाख से 2 लाख रुपये तक कम कर देंगे, लेकिन जूही चावला को समाज की भलाई का कुछ काम करना होगा।

दरअसल, दिल्‍ली हाईकोर्ट में 5जी तकनीक के रोल आउट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने हालांकि कहा कि जूही चावला की स्थिति का इस्तेमाल “समाज की भलाई” के लिए किया जा सकता है और इसलिए उन्हें कुछ सार्वजनिक कार्य करने होंगे, जिसमें दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण  के कार्यक्रम में शामिल होना शामिल हो सकता है। 

जूही चावला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि यह एक बहुत ही अजीब स्थिति है और याचिकाकर्ता ने 5G तकनीक के मानव शरीर पर प्रभाव पर वास्तविक चिंता जताई थी। खुर्शीद ने कोर्ट से कहा कि 5जी तकनीक ने संयुक्त राज्य में एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है, जहां इस समस्या के बारे में बहस चल रही है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने अमेरिकी अदालत का फैसला भी रखा था और यह एक वास्तविक मामला था जो तकनीकी में फंस गया था। 

इस पर चर्चा के बाद न्यायाधीशों ने कहा कि वे लागत को 20 लाख से 2 लाख रुपये तक कम कर देंगे, लेकिन चावला को एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति को देखते हुए समाज की भलाई के कुछ सार्वजनिक काम करना होगा। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Anu Malhotra

Related News