बिहार: बदल गए नियम, अब इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री

punjabkesari.in Friday, Jan 30, 2026 - 02:17 PM (IST)

PAN Card Mandatory : बिहार में जमीन, फ्लैट या किसी भी अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री के नियमों को पहले से अधिक सख्त कर दिया है। अब 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। यह नियम आज (30 जनवरी 2026) से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है।

क्या है नया आदेश?

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब 10 लाख से ऊपर की हर डील पर पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। इससे पहले यह सीमा 30 लाख रुपये थी। सरकार का मानना है कि इस कदम से बड़े वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता आएगी और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें नियम के अनुसार इनकम टैक्स फॉर्म 60 या 61 भरना होगा।

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आयकर विभाग की अपील पर फैसला

यह बदलाव Income Tax Department के उस पत्र के बाद किया गया है जिसमें कहा गया था कि 10 लाख से ऊपर की संपत्तियों के दस्तावेजों में पैन कार्ड की डिटेल न होने के कारण खरीदार और विक्रेता की आय को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। अब इस नए नियम से प्रॉपर्टी डीलिंग करने वालों का भी सटीक रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध होगा।

तहसीलों में अलर्ट जारी

बिहार की सभी तहसीलों और निबंधन कार्यालयों में नए नियम की जानकारी देने वाले बोर्ड लगा दिए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना पैन कार्ड या संबंधित फॉर्म के कोई भी रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए। यह नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होगा।


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News Editor

Radhika

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