सुप्रीम कोर्ट से आप को बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने के मिले आदेश

Monday, Mar 04, 2024 - 04:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक दिल्ली में कोर्ट के लिए बनी जमीन पर पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने AAP को पार्टी कार्यालय के लिए भूमि के नए आवंटन के लिए भूमि और विकास कार्यालय (LNDO) में जाने की भी अनुमति दी। अदालत ने एलएनडीओ को इस बीच आवेदन पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने और 4 सप्ताह के भीतर अपना निर्णय बताने का भी निर्देश दिया। 

शीर्ष अदालत ने पार्टी को परिसर खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया।

अदालत न्यायिक बुनियादी ढांचे और दिल्ली उच्च न्यायालय को विस्तार के लिए आवंटित भूमि पर आम आदमी पार्टी के कथित अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई कर रही थी। आप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा, ''एक विशेष सरकार नहीं चाहती कि मैं फल-फूल सकूं और काम कर सकूं।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर, वह आप को परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दे रही है ताकि जिला न्यायपालिका के विस्तार के लिए आवंटित भूमि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सके।

 

Mahima

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