सावधान! अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो अब हो सकती है जब्त, 1 जुलाई से लागू नया ट्रैफिक नियम

punjabkesari.in Monday, Jun 30, 2025 - 05:49 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली में अब पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों को सावधान हो जाना चाहिए। 1 जुलाई से End-of-Life Vehicles पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अगर आपके पास 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन या 10 साल से पुराना डीजल वाहन है, तो अब उसे दिल्ली की सड़कों पर खड़ा करना भी खतरे से खाली नहीं।

क्या है नया नियम?
➤ 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन
➤ 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन
➤ अब माने जाएंगे EOL वाहन


जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई
➤ चार पहिया ईओएल वाहन पर ₹10,000 का जुर्माना
➤ दो पहिया ईओएल वाहन पर ₹5,000 + टोइंग और पार्किंग शुल्क
➤ वाहन को जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटर में भेजा जाएगा।
➤ वाहन मालिक को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह वाहन सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखेगा।


कैसे पकड़े जाएंगे वाहन? ANPR कैमरे की निगरानी
➤ दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर लगाए गए हैं ANPR कैमरे 
➤ ये कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके उसे VAHAN डाटाबेस से मिलाते हैं
➤ यदि वाहन ईओएल पाया गया, तो तेल नहीं मिलेगा, साथ ही जानकारी तुरंत एजेंसियों को भेजी जाएगी


सड़क पर दिखे तो होगी जब्ती
➤ Enforcement Teams हर दिन अभियान चलाएंगी
➤ सार्वजनिक स्थान पर खड़े ईओएल वाहनों को सीधा जब्त किया जाएगा
➤ मालिक को वाहन हटाने के लिए NOC लेना जरूरी होगा, अगर वह उसे दिल्ली से बाहर ले जाना चाहता है


कितने हैं ईओएल वाहन? आंकड़े हैरान करेंगे
➤ दिल्ली में 62 लाख ईओएल वाहन, जिनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं।
➤ एनसीआर में करीब 44 लाख ईओएल वाहन और 2026 से सभी जिलों में यह नियम लागू हो जाएगा।
➤ 1 अप्रैल 2026 से पूरे एनसीआर में इन वाहनों को ईंधन देना बंद कर दिया जाएगा।


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Content Editor

Mansa Devi

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