तृणमूल उम्मीदवार के खिलाफ बयान के लिए भाजपा नेता के 48 घंटे तक प्रचार करने पर रोक

Friday, Apr 26, 2019 - 07:26 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की एक उम्मीदवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शुक्रवार को भाजपा के नदिया जिले के अध्यक्ष महादेव सरकार के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी। आयोग के एक आदेश के अनुसार पाबंदी शुक्रवार शाम चार बजे से प्रभावी होगी और 28 अप्रैल शाम तक जारी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा की शिकायत पर उच्चतम न्यायालय ने एक दिन पहले ही चुनाव आयोग से कार्रवाई करने को कहा था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को चुनाव आयोग को तत्काल आदेश जारी करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने सरकार के बयान के लिए उनकी कड़ी निंदा की और कहा कि उन्होंने आचार संहिता के पैरा 2 का उल्लंघन किया। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि नदिया जिले के भाजपाध्यक्ष सरकार ने 22 अप्रैल को पार्टी के प्रत्याशी कल्याण चौबे की मौजूदगी में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था। सरकार ने अपने जवाब में बयान देने की बात से इनकार नहीं किया लेकिन कहा कि आचार संहिता के तहत यह मुद्दा नहीं आता।

shukdev

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