नए नियम बनने तक E-Pharmacy पर बैन जारी, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई- दिल्ली HC

Tuesday, Jan 08, 2019 - 04:03 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा दवाओं तथा नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर स्थगन को हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी तक यह रोक बनी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वी.के. राव की पीठ ने कहा कि सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सांविधिक नियम अभी बनाए जाने है, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं।

केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है। सुनवाई के दौरान एक ऑनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैर-कानूनी तरीके से नहीं करती हैं।

Seema Sharma

Advertising