नोटों की अदला-बदली पर आरबीआई की नज़र, आप भी रहें सतर्क

Wednesday, Nov 23, 2016 - 03:34 PM (IST)

चंडीगढ़ : आरबीआई ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनधिकृत तरीके से नोटों की अदला-बदली और जमा कराने का काम करना गैरकानूनी है और इसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ऐसी खबरें हैं कि कई लोग दूसरे लोगों के लिए नोटों की अदला-बदली करा रहे हैं। कुछ लोग अन्य लोगों के पैसे अपने बैंक खातों में जमा करा कर उनकी मदद भी कर रहे हैं।

दरअसल, बैंकों में होने वाले संदिग्ध या असामान्य लेन-देन पर सेंट्रल नेशनल एजेंसी ‘फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट’ (एफआईयू) लगातार नजर रख रही है। अगर, किसी ग्राहक ने खाते में इस तरह की ट्रांजेक्शन की है जो इससे पहले कभी नहीं की तो ध्यान रखें। क्योंकि असामान्य या संदिग्ध ट्रांजेक्शन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और एफआईयू गंभीरता से ले रही है।

अगर, किसी व्यक्ति ने यह सोचकर कि ढाई लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा और न ही सरकार कोई सवाल करेगी यह राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली है तो आरबीआई या एफआईयू उनसे पूछताछ कर सकती है। ऐसा तब होगा अगर आपने इससे पहले कभी इतनी बड़ी राशि अपने खाते में ट्रांसफर नहीं की है।

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