बाल श्रम विधेयक पर चिंतित श्रम मंत्रालय

punjabkesari.in Thursday, Jul 28, 2016 - 09:20 PM (IST)

नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने कुछ संगठनों के बाल श्रम विधेयक पर टिप्पणियां को लेकर चिंता जताई है। इस विधेयक के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर प्रतिबंध का प्रावधान है। मंत्रालय का कहना है कि ये बयान बिना जानकारी के दिए गए हैं।
 
मंत्रालय ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि इस तरह की टिप्पणियां बिना जानकारी के और गुमराह करने वाली हैं। इससे प्रावधानों और मूल बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन कानून, 1986 तथा संशोधन विधेयक, 2016 के बारे में उनकी समझ की कमी का पता चलता है। इसी सप्ताह संसद ने बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन विधेयक, 2016 पारित किया है।
 
मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि संशोधन विधेयक 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का संरक्षण करता है। जबकि संगठनों  ने कहा है कि इससे गरीब बच्चों की स्कूलिंग व शिक्षा प्रभावित होगी।
 
 इसके अलावा संशोधन विधेयक 14 से 18 साल के किशोरों को पहली बार का संरक्षण भी प्रदान करता है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में कुछ संगठनों के जो बयान आए हैं वे मूल कानून 1986 तथा संशोधन विधेयक 2016 के प्रावधानों तथा प्रभावों के बारे में समझ के अभाव की वजह से हैं। 

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