विमानन घोटाला: कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज

Thursday, Oct 03, 2019 - 08:00 PM (IST)

नई दिल्ली: विदेशी एयरलाइंस को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए बातचीत और ऐसा कर सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया को नुकसान पहुंचाने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई के मुताबिक, एअर इंडिया पर लाभ वाले हवाई मार्गों और समय को छोड़ने का दबाव बनाने और कतर एयरवेज, एमिरेट्स और एयर अरेबिया समेत विदेश की निजी विमानन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बातचीत में तलवार ने कथित तौर पर बिचौलिए का काम किया था। 

विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिसोदिया ने तलवार द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। तलवार ने याचिका में कहा था कि वह “जमानत का हकदार” है क्योंकि कानून के तहत निर्धारित 60 दिनों के अंदर उसके आरोप-पत्र पर संज्ञान नहीं लिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि आरोपी की समाज में गहरी जड़ें हैं और उसका स्थायी निवास और स्थायी पता है और उसके कहीं भाग जाने का भी जोखिम नहीं है। 

याचिका में कहा गया, “आवेदक इस स्थिति में नहीं है कि वह साक्ष्यों से किसी तरह की छेड़छाड़ करेगा या किसी गवाह को प्रभावित करेगा। वह अदालत के सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा तथा जमानत के लिए मुचलका भरने को भी तैयार है।” सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ तय समय सीमा (60 दिन) के अंदर आरोप-पत्र दायर किया गया था। एजेंसी ने याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा था और 2017-18 से भारत से बाहर था और, “अगर उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह फरार हो सकता है या गवाहों को प्रभावित अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।”

याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा,“सीबीआई द्वारा आरोप-पत्र 60वें दिन यानी 23 सितंबर 2019 को दायर किया गया था। इसलिये, मेरी राय में आरोपी महज इस आधार पर जमानत का हकदार नहीं हो जाता कि इस अदालत द्वारा 60 दिन की अवधि खत्म होने से पहले उस पर संज्ञान नहीं लिया गया।” न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए, पूर्व में हुई चर्चा के मद्देनजर आरोपी द्वारा दायर याचिका में मुझे कोई दम नजर नहीं आता। इसी के अनुरूप आरोपी की याचिका खारिज की जाती है।” सीबीआई ने तलवार को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 

shukdev

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