अब डॉक्टरों के साथ मारपीट करने वालों की खैर नहीं, हो सकती है 10 साल की जेल

Tuesday, Sep 03, 2019 - 11:41 AM (IST)

नेशनल डेस्क: देश में डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार सख्त दिखाई दे रही है। अब डॉक्टरों समेत किसी भी स्वास्थ्य कर्मी से मारपीट और अस्पताल सहित किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ की स्थिती में आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थकेयर सर्विस पर्सनल ऐंड क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट (प्रोहबिशन ऑफ वायलेंस ऐंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी) बिल, 2019 के मसौदे को सार्वजनिक करते हुए इस पर 30 दिनों के अंदर आम लोगों की राय मांगी है। विधेयक के मुताबिक, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक स्टाफ और एएनएम सभी को इस कानून के तहत सुरक्षा मिलेगी। इनके साथ मारपीट करना गैर-जमानती अपराध होगा। दोषी साबित होने पर छह माह से लेकर पांच साल तक की सजा और 50 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेबलिस्मेंट अधिनियम पहले से ही कई राज्यों में लागू है, जिसके तहत डॉक्टर या अस्पताल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि पिछले काफी समय से लगातार सामने आ रही घटनाओं के चलते मंत्रालय ने अब कानून में फेरबदल कर इसे नया रूप दिया है। वहीं अस्पताल की संपत्ति का नुकसान करने पर संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना हर्जाना भरना होगा।  


 

vasudha

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