बुजुर्ग पेंशन योजना: अदालत ने याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

Friday, Aug 28, 2015 - 09:08 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया कि यहां नगर निकायों द्वारा डेढ लाख से अधिक बुजुर्गों को एक हजार रूपये प्रति माह की पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने दिल्ली सरकार को नेाटिस भेजकर उसे दो हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया।  

 
एनजीआे ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ ने एक आवेदन दायर करके इस मामले में दिल्ली सरकार को पक्षकार बनाने की मांग की थी जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। आवेदन में कहा गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय परेशानियों के कारण पिछले साल जुलाई से बुजुर्ग पेंशन योजना बंद करने का फैसला किया है।  
 
एनजीआे की आेर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि इन परिस्थितियों में, एकमात्र विकल्प यह है कि दिल्ली सरकार को शहर के डेढ लाख बुजुर्गों को पेंशन के भुगतान का दायित्व संभालना चाहिए। अदालत ने इस मामले को सात अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया। 
 
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