इन दस लोगों जैसी नहीं रही याकूब की किस्मत, जिनकी सजा-ए-मौत बदली सजा में

Thursday, Jul 30, 2015 - 08:51 AM (IST)

मुंबई: मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को आज सुबह नागपुर जेल में फांसी दे दी गई।  मेमन का आज 53वां जन्मदिवस भी है। वहीं मेमन 1993 के ब्लास्ट्स में 10वां आरोपी है, जिसने 12 मार्च, 1993 को बम से भरे दो वीआईपी सूटकेस एक वैन में रखकर प्लाजा थिएटर ले गया और कुरैशी भी उसके साथ था। याकूब को भले ही जीवनदान न मिला हो लेकिन कई ऐसे दोषी रह चुके हैं जिनकी सजा-ए-मौत को बाद में सजा में तबदील कर दिया गया।

असगर यूसुफ मुकादम

प्लाजा थियेटर पर हुए बम विस्फोट में 10 लोग मारे गए और 37 घायल हुए थे। असगर यूसुफ मुकादम पर विस्फोटों के लिए इस्तेमाल वाहनों में आरडीएक्स रखने और साजिश रचने को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने का आरोप था लेकिन इसकी सजा-ए-मौत को उम्र कैद में तबदील कर दी गई थी।

नसीम बारमरे
नसीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैंड ग्रेनेड फेंकने का दोषी है जिसे 17 जुलाई, 2007 को टाडा अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई गई

 मोहम्मद अब्दुल शोएब घंसार
43 वर्षीय शोएब ने जवेरी बाजार में आरडीएक्स लदा स्कूटर खड़ा किया था। शोएब पर विस्फोट में इस्तेमाल वाहनों में विस्फोटों को भरने का आरोप। इसे विभिन्न धाराओं के तहत साजिश रचने और हत्या का दोषी माना गया।

शहनवाज कुरैसी
शहनवाज कुरैसी प्लाजा सिनेमा ब्लास्ट के आरोपी है। कुरैसी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और हत्या का दोषी है।

अब्दुल गनी इस्माइल तुर्क
अब्दुल गनी इस्माइल तुर्कसेंचुरी बाजार विस्फोट का आरोपी है । इस विस्फोट में सबसे ज्यादा 88 लोगों की मौत , 159 घायल तथा 1.59 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। था। तुर्क सेंचुरी बाजार विस्फोट में इस्तेमाल जीप में आरडीएक्स रखने का दोषी है।

परवेज नाजीज अहमद शेख

कथा बाजार, सी रॉक होटल बम विस्फोट का आरोपी। शेख मुंबई के विभिन्न हिस्सा में विस्फोटक लगाने का दोषी है।

मोहम्मद इकबाल शेख

नयगांव क्रॉस रोड पर बम प्लांट किया लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। इसके अलावा शेख संधेरी में हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने का दोषी, आरडीएक्स से भरी गाड़ियों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लगाने में सहायता करने का दोषी है।

फारुख पावले
फारुख पावले मुंबई स्टोक एक्सचेंज, सेना भवन और एयर इंडिया बिल्डिंग ब्लास्ट का आरोपी है। पावले कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार है।

मुस्ताक तरानी
मुस्ताक तरानी पर जुहु सेंटूर होटल बम विस्फोटटाइगर मेमन तथा अन्य के साथ होटल ताज महल की बैठक में शामिल होने का आरोप है। इस बैठक में ही आतंकी विस्फोट की समीक्षा हुई थी। दक्षिणी मुंबई की शेख मेनन स्ट्रीट पर आरडीएक्स से लदे स्कूटर को पार्क का दोषी। इस स्कूटर में विस्फोट नहीं हुआ था। उसे आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत साजिश रचने का दोषी पाया गया था।

जाकिर हुसैन

 हुसैन माहिम स्थित मछुआरों की कालोनी में ग्रेनेड फेंकने का दोषी।

फिरोज मलिक
फिरोज मलिक पर धमाकों की साजिश में शामिल होने का दोष है। वहीं अब्दुल अख्तर खान धमाकों की साजिश में शामिल होने का दोषी।

मेमन परिवार
12 सितंबर, 2006 को टाडा अदालत ने विस्फोट मामले में मेमन परिवार के चार सदस्यो याकूब, एस्सा, यूसुफ और रुबीना को दोषी करार दिया था, जबकि तीन अन्य सदस्यो, सुलेमान, राहिन और हनीफा मेमन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। जज पी.डी. कोडे ने इस मामले के फैसले का पहला हिस्सा सुनाया। फैसले में प्रमुख आरोपियों में से एक टाइगर मेमन को फरार घोषित किया गया था। याकूब मेमन टाइगर का ही भाई है जिसे आज फांसी दी गई।

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