मानहानि मामले में स्मृति ईरानी को बड़ी राहत!

Wednesday, Jul 29, 2015 - 02:45 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक आपराधिक मानहानि मामले में निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी। यह मामला कांग्रेस के नेता संजय निरूपम ने दायर किया है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने ईरानी की अपील पर निरूपम को नोटिस जारी किया। ईरानी ने स्वयं को निचली अदालत द्वारा छह जून 2014 को जारी किया गया सम्मन रद्द करने की भी मांग की थी। साथ ही उन्होंने निरूपम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत खारिज करने का आग्रह भी किया था।  

अदालत ने कहा ‘याचिकाकर्ता (ईरानी) को निचली अदालत में पेश होने से छूट दी जाती है। शिकायतकर्ता (संजय निरूपम निचली अदालत में शिकायतकर्ता हैं) को नोटिस जारी किया जाता है।’ उच्च न्यायालय ने ईरानी की अपील पर जिरह सुनने के लिए 13 अगस्त की तारीख नियत की है।  स्मृति ईरानी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह और अधिवक्ता अनिल सोनी ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि ‘प्रतिवादी (निरूपम) ने उनके खिलाफ मेरे (ईरानी के) मानहानि मामले में सम्मन भेजे जाने के दस माह बाद ईरानी के खिलाफ एक प्रति-शिकायत (काउंटर कंप्लेंट) दर्ज कराई है।’

वर्तमान मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद निरूपम ने स्मृति ईरानी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि 20 दिसंबर 2012 को जब गुजरात विधानभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे थे तब भाजपा नेता ने टीवी पर एक बहस के दौरान उनके खिलाफ भड़काउ और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। 

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