मुंबई सीरियल ब्लॉस्ट: दोषी याकूब मेमन की याचिका खारिज, फांसी की सजा बरकरार

punjabkesari.in Tuesday, Jul 21, 2015 - 03:05 PM (IST)

नई दिल्ली: 1993 मुंबई सीरियल बम धमाके में दोषी याकूब मेमन की फांसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए उसके द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याकूब की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले याकूब को 30 जुलाई को सुबह 7 बजे नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा देने का फैसला सुनाया गया था जिस पर याकूब ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी।

याकूब का 30 जुलाई को जन्मदिन भी है। गत सोमवार को याकूब का रिश्ते का भाई उस्मान मेमन एक स्थानीय वकील के साथ केंद्रीय जेल पहुंचा, जहां याकूब बंद है सेमुलाकात की थी। गौरतलब है कि साल 1993 के मुंबई के सीरियल बम विस्फोटों के मामले में दाऊद इब्राहिम के साथ प्रमुख साजिशकर्त्ता मेमन दस दोषियों में शामिल है।

मेमन को एक विशेष टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 21 मार्च, 2013 को उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा था। 1993 मुंबई बम धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे. इससे पहले मौत की सजा के खिलाफ उसकी अपीलों को शीर्ष अदालत और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खारिज कर चुके हैं।


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