व्यापम घोटाले की होगी सीबीआई जांच, SC में याचिका स्वीकार, 9 को सुनवाई

Tuesday, Jul 07, 2015 - 12:18 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के व्यापम घोटाले में कथित संलिप्तता के मद्देनजर उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका को सुनवाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। 

राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव व्यापम घोटाले के एक आरोपी थे। बीते 25 मार्च को लखनऊ स्थित अपने पिता के घर में वह मृत पाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश एच.एल.दत्तू, जस्टिस अरुण कुमार और अमित्य रॉय की एक खंडपीठ ने आज यह कहा कि मध्य प्रदेश प्रफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जुड़े व्यापम घोटाले से जुड़ी उक्त याचिका को इस घोटाले से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ ही 9 जुलाई को सुनेगी।  उक्त याचिका वकीलों के एक समूह द्वारा दायर की गई है। याचिका में न केवल राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने की मांग की गई है, बल्कि इस मामले में उनका बयान रिकार्ड करने की भी मांग की गई है। 

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले के सामने आने के बाद से इस घोटाले से कथित रूप से संबंध रखने वालों लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। 2013 में यह घोटाला उजागर हुआ था और तब से लेकर अभी तक करीब 46 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है।

बता दें कि इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि यदि राज्य सरकार या हाई कोर्ट कहेगा तो मामले की सीबीआई जांच करवाई जा सकती है। उधर, सोमवार को ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि यदि हाईकोर्ट कहेगी तो वह मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं।

बता दें कि 2008 से 2013 के बीच प्री मैडीकल टेस्ट में चुने गए 2200 डॉक्टर और अन्य संदिग्ध बताए जाते हैं। इस मामले में करीब 3000 लोग आरोपी बनाए गए हैं। इनमें छात्र, मां-बाप, राजनेता, बिजनेसमैन और दलाल टाइप के उच्च कोटी के लोग शामिल हैं। करीब 1700 गिरफ्तार हुए हैं जिनमें से कुछ ज़मानत पर हैं तो कुछ जेल में हैं। बड़ी संख्या में छात्र जेल में हैं और अभी भी करीब 500 लोग फ़रार बताए जा रहे हैं।

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