त्रिपुरा सरकार ने राज्य से हटाया AFSPA

Thursday, May 28, 2015 - 02:28 PM (IST)

अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA) आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट को हटाने का फैसला किया है। उग्रवाद प्रभावित राज्य में 18 वर्षों से यह विवादित कानून प्रभाव में था। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माणिक सरकार ने कहा कि यह फैसला दिन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

उन्होंने कहा,‘‘हमने हर छह महीने में राज्य के अशांत इलाकों में स्थिति की समीक्षा की है और राज्य पुलिस तथा राज्य में कार्यरत अन्य सुरक्षाबलों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा भी की।’’ सरकार ने कहा, ‘‘उन्होंने हमें सुझाव दिया कि अब इस अधिनियम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उग्रवाद की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।’’ उग्रवादियों की तेज होती हिंसा के कारण 16 फरवरी 1997 को राज्य में यह अधिनियम लागू किया गया था।

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