कालाधन विधेयक में खामियां, हो सकता है उत्पीडऩ: एसोचैम

Wednesday, May 06, 2015 - 11:43 PM (IST)

नई दिल्ली : उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि प्रस्तावित कालाधन संबंधी कानून में कई खामियां हैं ऐसे में सरकार को उन लोगों को संरक्षण देना चाहिए जो कि कर अनुपालन के लिए एक बार मिलने वाले मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे पत्र में एसोचैम ने कहा कि प्रस्तावित कानून में खामियां हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है ताकि कर अनुपालन अवसर का फायदा उठाने वालों को कोई परेशानी नहीं हो।

वित्त मंत्री को भेजी गई कई सिफारिशों में एसोचैम ने कहा है कि अघोषित विदेशी आय और आस्तियां (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 में ऐसी घोषित आय को लेकर इस तरह का कोई संरक्षण नहीं दिया गया है कि घोषणा को बाद में जुर्माना लगाने या मनी लांड्रिंग निरोधक कानून 2002 (पीएमएलए) के तहत अभियोजन चलाने के लिए साक्ष्य के तौर पर उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

उद्योग मंडल के महासचिव डी एस रावत ने जेटली को लिखे पत्र में कहा है, इस प्रकार का संरक्षण अथवा छूट नहीं होने से यह संभव है कि घोषणा पीएमएलए के तहत संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाए और यह माना जा सकता है कि घोषणा करने वाले व्यक्ति ने पीएमएलए के तहत मनी लांड्रिंग का काम किया। अघोषित विदेशी संपत्ति के मूल्यांकन के संदर्भ में मुद्दे को रेखांकित करते हुए एसोचैम ने कहा कि विधेयक के तहत प्रस्तावित 30 प्रतिशत कर ऐसे में मामलों में समस्या खड़ी कर सकता है जहां संपत्ति कुछ साल पहले ली गई और ऐसी संपत्ति का मूल्य उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

 

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