मुस्लिम पूर्व पत्नी को भी जीवन यापन भत्ता मांगने का अधिकारः सुप्रीम कोर्ट

Monday, Apr 06, 2015 - 10:45 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पूर्व पति से जीवन यापन से जुड़ा खर्च मांगने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके मुताबिक बच्चे व माता पिता को भी कानून इसी तरह का अधिकार देता है।


न्यायाधीश दीपक मिश्र व प्रफुल सी पंत की खंडपीठ ने इस मामले में कई फैसले का हवाला देते कहा कि इन मामलों में दंडाधिकारी पूर्व पत्नी, बच्चे व माता पिता को यह अधिकार दे सकता है। गौरतलब है कि दंड प्रक्रिया संहिता 125 के मुताबिक सभी पूर्व पत्नी बच्चे व माता पिता को अपने परिजनों से जीवन यापन खर्च मांगने का अधिकार है।


एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जिसमें इसने पूर्व पत्नी को 4000 रुपए जीवन यापन खर्च देने का फैसला दिया था।
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