पहले पंजीकरण दिखाओ फिर मिलेगा पैट्रोल व डीजल

Friday, Mar 20, 2015 - 03:18 AM (IST)

अम्बाला शहर (पंकेस): डी.सी.पी. अर्बन सुरेंद्र पाल सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए सभी पैट्रोल पम्प संचालकों को बिना पंजीकरण के वाहनों में पैट्रोल और डीजल न डालने के निर्देश दिए हैं। डी.सी.पी. ने बताया कि जिले में चोरी, पर्स और गहनों की स्नैचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।

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