‘फ्लैट लेते समय बरतें सावधानी’

Tuesday, Mar 10, 2015 - 07:00 AM (IST)

नूंंह(दिनेश): राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो भी व्यक्ति बिल्डर से फ्लैट्स अलॉट करवाता है। वह उस फ्लैट्स की कंवैंस डीड यानी हस्तांतरण विलेख अवश्य करवा ले। बिल्डर द्वारा जारी अलाटमैंट लैटर के आधार पर किसी व्यक्ति को मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता। उपायुक्त अशोक सांगवान ने बताया कि आम जनता इस बारे में जागरूक रहे तथा फ्लैट की पूरी राशि अदा करने के बाद कंवैंस डीड अवश्य करवाएं।

अगर कोई बिल्डर कंवैंस डीड करवाने में अनावश्यक रूप से देरी करता है या आनाकानी करता है तो इसकी लिखित शिकायत उपायुक्त कार्यालय या नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक को करें, ताकि संबंधित बिल्डर पर जरूरी कार्रवाई की जा सके। 

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